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पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा को राहत, लोकपाल आदेश रद्द
पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा को राहत मिली

पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा को राहत, लोकपाल आदेश रद्द

लेखन गजेंद्र
Dec 19, 2025
04:36 pm

क्या है खबर?

दिल्ली हाई कोर्ट ने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा को राहत दी है। न्यायमूर्ति अनिल क्षतरपाल और हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने शुक्रवार को लोकपाल के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को मोइत्रा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति थी। कोर्ट ने लोकपाल आदेश के खिलाफ मोइत्रा की याचिका स्वीकार कर फैसला सुनाया कि लोकपाल ने आदेश में गलती की है।

सुनवाई

कोर्ट ने क्या कहा?

बार एंड बेंच के मुताबिक, कोर्ट ने लोकपाल को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने और एक महीने के भीतर नया निर्णय लेने को कहा है। मोइत्रा ने अपनी याचिका में लोकपाल के 12 नवंबर के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए तर्क दिया कि आदेश लोकपाल अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध था और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन था क्योंकि उनकी दलीलों पर विचार किए बिना पारित था।

मामला

क्या है पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का मामला?

2023 में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा पर आरोप लगाया था कि संसद में प्रश्न उठाने के बदले में उन्होंने दुबई स्थित कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से नकदी और महंगे उपहार लिए थे। दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा था कि मोइत्रा ने संसद में 61 सवाल पूछे, जिनमें 50 हीरानंदानी से जुड़े थे। मामले पर संसदीय आचार समिति ने महुआ की लोकसभा सदस्यता रद्द की थी, लेकिन 2024 में महुआ चुनाव जीतकर संसद पहुंच गईं।

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