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प्रज्वल रेवन्ना बलात्कार मामले में दोषी करार, फैसला सुन कोर्ट में रोने लगा पूर्व सांसद
JDS नेता प्रज्वल रेवन्ना रेप कांड में दोषी करार

प्रज्वल रेवन्ना बलात्कार मामले में दोषी करार, फैसला सुन कोर्ट में रोने लगा पूर्व सांसद

लेखन गजेंद्र
Aug 01, 2025
03:47 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक के हासन से पूर्व सांसद और जनता दल सेक्युलर (JDS) के नेता प्रज्वल रेवन्ना को रेप और यौन उत्पीड़न के मामलों में सांसद-विधायक कोर्ट ने दोषी ठहराया है। पिछले साल अप्रैल में मामला दर्ज होने के 14 महीने बाद बेंगलुरु स्थित कोर्ट ने रेवन्ना को दोषी ठहराया है। कोर्ट 2 अगस्त को सजा सुनाएगी। सुनवाई के दौरान दोषी ठहराए जाने के बाद रेवन्ना कोर्ट में रो पड़ा। उसे कोर्ट रूम से बाहर निकलते समय रोते देखा गया।

घटना

क्या है रेप का मामला?

अप्रैल 2024 में प्रज्वल के सैकड़ों सेक्स टेप सामने आए, जिनमें कई वीडियो में वह महिलाओं की मर्जी के बिना संबंध बनाते और फिल्माते नजर आया था। प्रज्वल की घरेलू सहायिका ने सबसे पहले शिकायत दर्ज कराई। बाद में अन्य मामले भी सामने आए। इस बीच प्रज्वल जर्मनी भाग गया और मामले की जांच SIT को सौंप दी गई। 31 मई को प्रज्वल जर्मनी से लौटा और फिलहाल हिरासत में है। वो लोकसभा चुनाव भी हार गया था।

फैसला

रेवन्ना को दोषी ठहराने में साड़ी ने निर्णायक भूमिका अदा की

कोर्ट में बताया गया कि रेवन्ना ने मैसूर की घरेलू सहायिका से एक नहीं बल्कि 2 बार रेप किया, जिसका वीडियो भी रेवन्ना ने बनाया था। मामले में एक साड़ी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे पीड़िता ने संभालकर रखा था। साड़ी में शुक्राणु थे, जिसकी फोरेंसिक जांच से मामला मजबूत हुआ। साड़ी को सबूत के तौर पर पेश किया गया। रेवन्ना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) और IT एक्ट की कई धाराओं में आरोप तय हुए थे।

सबूत

जांच टीम ने 123 सबूत जुटाए और 2,000 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया

आपराधिक जांच विभाग (CID) के साइबर अपराध थाने में अप्रैल 2014 में मामला दर्ज किया गया था और मामले की सुनवाई दिसंबर 2024 से शुरू हुई थी। CID की विशेष जांच टीम (SIT) ने इंस्पेक्टर शोभा के नेतृत्व में जांच की, जिसमें 123 सबूत एकत्र किए गए और 2,000 पन्नों का आरोपपत्र पेश किया गया। कोर्ट ने 23 गवाहों की जांच की, वीडियो की प्रमुख फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्टों की समीक्षा और अपराध स्थल से निरीक्षण रिपोर्ट देखी थी।

जानकारी

कितनी हो सकती है सजा?

IPC और IT की जिन धाराओं में प्रज्वल रेवन्ना को दोषी ठहराया गया है, उनमें अलग-अलग सजा का प्रावधान है। उसको कम से कम 3 साल से लेकर 10 साल की सजा हो सकती है, जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास किया जा सकता है।

चुनाव

2024 में लोकसभा चुनाव हार गया था प्रज्वल

लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के गढ़ हासन लोकसभा सीट पर JDS की ओर से प्रज्वल रेवन्ना और कांग्रेस के श्रेयस पटेल के बीच मुकाबला था। पटेल ने रेवन्ना को 42,649 वोट से हराया था। पटेल को 6.72 लाख वोट मिले थे। रेवन्ना यहां से मौजूदा सांसद था। प्रज्वल एचडी देवगौड़ा का पोता है। देवगौड़ा हासन सीट से 5 बार सांसद रहे हैं। 2024 में भाजपा और JDS ने गठबंधन किया था।