
कन्नड़-तमिल टिप्पणी मामला: कर्नाटक हाई कोर्ट ने कमल हासन को फटकारा, कहा- क्या आप इतिहासकार हैं?
क्या है खबर?
कन्नड़ को तमिल भाषा से जन्मा बताकर विवाद खड़ा करने वाले तमिल और बॉलीवुड अभिनेता कमल हासन को मंगलवार कर्नाटक हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है।
एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा कि हासन की टिप्पणी से कन्नड़ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और उन्हें स्थिति को शांत करने के लिए लोगों से माफी मांगनी चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि अभिनेता को किसी भी नागरिक की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है।
विवाद
क्या है मामला?
हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' 5 जून को सिनेमाघर में प्रदर्शित होने वाली है। फिल्म के प्रचार के दौरान हासन ने चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान "कन्नड़ का जन्म तमिल से हुआ है" टिप्पणी कर दी।
इसके बाद कर्नाटक में हासन का विरोध शुरू हो गया और कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स (KFCC) ने फिल्म का बहिष्कार किया।
इसके बाद फिल्म के सह-निर्माता राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल ने कर्नाटक में फिल्म को प्रदर्शित करने की मांग को लेकर कोर्ट पहुंचे।
सुनवाई
कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने कहा, "आप कमल हासन हो या कोई और हो, आपको किसी भी नागरिक को भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। जला, नीला, बाशे- ये तीन चीजें नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण हैं....भाषा एक विशेष लोगों से जुड़ी भावना है। आपने इसे कमजोर करने वाली बात कही है। इस देश का विभाजन भाषाई आधार पर है। कोई सार्वजनिक व्यक्ति इस तरह के बयान नहीं दे सकता। इसकी वजह से अशांति और वैमनस्य पैदा हुआ है।"
फटकार
क्या आप इतिहासकार हैं?- कोर्ट
कोर्ट ने कहा, "कर्नाटक से करोड़ों कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको (कन्नड़ के) लोगों की जरूरत नहीं है तो राजस्व छोड़ दीजिए। हम किसी को भी जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देंगे, जब गलतियां होती हैं तो आपको कहना चाहिए, मैं माफी मांगता हूं।"
कोर्ट ने कहा, "आपने कर्नाटक के लोगों की भावनाओं को कमतर आंका है...किस आधार पर? क्या आप इतिहासकार हैं या भाषाविद्? आपने किस आधार पर यह बात कही।"
विरोध
हासन ने माफी मांगने से किया था इंकार
कर्नाटक में फिल्म निर्माताओं, फिल्म वितरकों और फिल्म प्रदर्शकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था KFCC ने घोषणा की कि जब तक हासन अपनी टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगते, तब तक फिल्म कर्नाटक में प्रदर्शित नहीं की जाएगी।
संस्था ने हासन को माफी मांगने के लिए 24 घंटे का समय दिया है, वहीं हासन ने माफी मांगने से इंकार कर दिया है।
कर्नाटक कोर्ट का कहना है कि हासन की माफी से सब कुछ हल हो जाएगा।