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    राजनीति

    तजिंदर बग्गा को हाई कोर्ट से राहत, 10 मई तक नहीं हो सकेगी गिरफ्तारी

    तजिंदर बग्गा को हाई कोर्ट से राहत, 10 मई तक नहीं हो सकेगी गिरफ्तारी
    लेखन प्रमोद कुमार
    May 08, 2022, 08:21 am 1 मिनट में पढ़ें
    तजिंदर बग्गा को हाई कोर्ट से राहत, 10 मई तक नहीं हो सकेगी गिरफ्तारी
    तजिंदर बग्गा को हाई कोर्ट से राहत, 10 मई तक नहीं हो सकेगी गिरफ्तारी

    मोहाली की एक अदालत से गैर-जमानती वारंट जारी होने के कुछ ही घंटों बाद भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। हाई कोर्ट ने शनिवार देर रात सुनवाई करते हुए बग्गा के खिलाफ 10 मई तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा ने देर रात अपने घर पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। अगली सुनवाई 10 मई को होगी।

    शुक्रवार सुबह हुई थी बग्गा की गिरफ्तारी

    मोहाली में दर्ज एक मामले के आधार पर पंजाब पुलिस ने शुक्रवार सुबह बग्गा को उनके घर से गिरफ्तार किया था। जब उन्हें गिरफ्तार कर ले जाया जा रहा था, तभी बग्गा के पिता ने पंजाब पुलिस के खिलाफ दिल्ली में अपहरण का मामला दर्ज करवा दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस की मदद से बग्गा को ले जा रही पंजाब पुलिस को कुरुक्षेत्र के पास रोक लिया और उन्हें वापस दिल्ली लाया गया।

    मोहाली की अदालत ने जारी किया था वारंट

    शनिवार को दिन में मोहाली की एक अदालत ने पुलिस को बग्गा को गिरफ्तार पेश करने के आदेश दिए थे। अदालत ने अपने आदेश में कहा न्याय के हित में आरोपी तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करना जरूरी हो गया है, जो गिरफ्तारी से भाग रहे हैं। उनके खिलाफ यह वारंट 1 अप्रैल को मोहाली में दर्ज हुए मामले को लेकर जारी किया गया था। इसी मामले में शुक्रवार को पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की थी।

    गिरफ्तारी रुकवाने हाई कोर्ट पहुंचे थे बग्गा

    गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद बग्गा गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचे थे, जहां से उन्हें राहत मिल गई। बग्गा ने हाई कोर्ट के सामने अपने खिलाफ FIR रद्द करने की भी याचिका लगाई है। सुनवाई के बाद बग्गा के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने बग्गा को राहत दी है और उनके खिलाफ 10 मई को अगली सुनवाई तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश दिया है।

    10 मई तक इंतजार कर सकते हैं- सरकार

    पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोन रत्तन सिधू ने कहा, "हम 10 मई तक गिरफ्तारी वारंट पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमने कोर्ट को बता दिया है कि आरोपी को गिरफ्तार करने की जल्दबाजी नहीं है और हम मंगलवार तक इंतजार कर सकते हैं।"

    बग्गा के पिता ने फैसले पर जताई खुशी

    इस फैसले के बाद उनके पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि तजिंदर को हाई कोर्ट से राहत मिली है। पंजाब सरकार उन्हें किसी न किसी मामले में घसीटना चाहती है। यह लड़ाई लंबी चलने वाली है। वहीं भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्विटर पर लिखा, ''एक बार फिर बुराई पर सचाई की जीत हुई एक बार फिर बदलाखोर केजरीवाल और उसकी मक्कार पुलिस की कोशिश नाकाम हुई।'

    न्यूजबाइट्स प्लस (जानकारी)

    बग्गा 14 साल की उम्र से राजनीति में हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) से जुड़े हुए हैं। वे मात्र 23 साल की उम्र में BJYM की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में शामिल हो गए। 2017 में 31 साल की उम्र में उन्हें दिल्ली भाजपा का प्रवक्ता बना दिया गया और वे पार्टी के सबसे युवा प्रवक्ता बन गए। अभी वे BJYM के राष्ट्रीय सचिव हैं और उत्तराखंड का प्रभार संभालते हैं।

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