हरियाणा पुलिस और माइनिंग गार्ड की नौकरी में अग्निवीरों को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण
हरियाणा सरकार ने बुधवार को अग्निवीरों को लेकर बड़ा फैसला किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी कि प्रदेश में पुलिस और माइनिंग गार्ड की नौकरी में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा। सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हरियाणा सरकार राज्य में अग्निवीरों को राज्य सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और SPO के पदों पर सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान करेगी।
अन्य नौकरियों में मिलेगी उम्र सीमा में छूट
सैनी ने बताया कि राज्य सरकार के ग्रुप सी और ग्रुप डी श्रेणी में 3 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ग्रुप सी में 5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। उन्होंने बताया कि अग्निवीरों के पहले बैच में यह आयु छूट सीमा 5 साल होगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई औद्योगिक इकाई अग्निवीर को 30,000 रुपये मासिक वेतन देगी तो सरकार उसे प्रतिवर्ष 60,000 रुपये की सब्सिडी देगी। खुद का व्यवसाय करने पर भी ब्याज में छूट दी जाएगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने की घोषणा
क्या है अग्निपथ योजना?
अग्निपथ योजना को जून 2022 में लागू किया गया था। इसके तहत सेना के तीनों अंगों में साढ़े 17 साल से 23 साल के युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाता है। इन्हें अग्रिवीर कहा जाता है। 4 साल बाद इनमें से 25 प्रतिशत को स्थायी, जबकि बाकी 75 प्रतिशत को सेवा मुक्त कर दिया जाता है। अग्रिवीरों का वेतन नियमित भर्ती किए जवानों की तुलना में कम होता है और इन्हें पेंशन नहीं मिलेगी।
हरियाणा समेत कई प्रदेशों में अग्निपथ का हो रहा विरोध
अग्निपथ योजना का न केवल हरियाणा बल्कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, बिहार और मध्य प्रदेश में काफी विरोध हो रहा है। अग्निवीर जवानों की सीमा पर हुई मौत के बाद विवाद और बढ़ गया। कांग्रेस समेत INDIA गठबंधन मुद्दे को उठा रही है।