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सोशल मीडिया पर राजनीतिक प्रचार से पहले उम्मीदवारों को लेना होगा प्रमाणपत्र, चुनाव आयोग का आदेश
चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सोशल मीडिया प्रचार पर शिकंजा कसा

सोशल मीडिया पर राजनीतिक प्रचार से पहले उम्मीदवारों को लेना होगा प्रमाणपत्र, चुनाव आयोग का आदेश

लेखन गजेंद्र
Oct 14, 2025
01:28 pm

क्या है खबर?

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने सोशल मीडिया पर होने वाले राजनीतिक प्रचार पर शिकंजा कसा है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचार से पहले राजनीतिक विज्ञापनों के लिए पूर्व-प्रमाणन प्राप्त करने का आदेश दिया है। आयोग ने यह फैसला 6 अक्टूबर को बिहार विधानसभा और जम्मू-कश्मीर की 8 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के बाद लिया है।

फैसला

MCMC में करना होगा आवेदन

आयोग ने बयान जारी कर कहा कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (MCMC) से पूर्व-प्रमाणित विज्ञापन प्राप्त करना होगा। आयोग ने कहा कि पार्टी और उम्मीदवारों को अपने प्रामाणिक सोशल मीडिया खातों की जानकारी भी आयोग को देनी होगी। प्रमाणन के लिए आयोग ने जिला और राज्य स्तर पर MCMC का गठन किया है। बिना प्रमाणन के किसी भी इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर कोई राजनीतिक विज्ञापन जारी नहीं होगा।

आदेश

पेड न्यूज और आपत्तिजनक प्रचार पर रहेगी कड़ी नजर

आयोग ने बताया कि MCMC सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पेड न्यूज के संदिग्ध मामलों और आपत्तिजनक प्रचार पर कड़ी निगरानी रखेगा और उचित कार्रवाई करेगा। साथ ही उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करते समय अपने प्रामाणिक सोशल मीडिया खातों का विवरण साझा करने का भी निर्देश दिया गया है। राजनीतिक दलों को विधानसभा चुनाव समाप्त होने के 75 दिनों के भीतर सोशल मीडिया, वेबसाइट, इंटरनेट पर चुनाव प्रचार पर किए गए व्यय का विवरण भी आयोग को देना होगा।