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प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने के लिए हाई कोर्ट में 4 अपील दायर, कल सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के संबंध में अपील दायर

प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने के लिए हाई कोर्ट में 4 अपील दायर, कल सुनवाई

लेखन गजेंद्र
Nov 11, 2025
06:45 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से संबंधित जानकारी का खुलासा करने की मांग करते हुए चार अपीलें दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई हैं। यह अपील आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजय सिंह, सूचना का अधिकार (RTI) कार्यकर्ता नीरज शर्मा और अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद द्वारा दायर की गई हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ अपील पर बुधवार 12 नवंबर को सुनवाई करेंगे।

अपील

अपील में हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती

बार एंड बेंच के मुताबिक, अपीलों में हाई कोर्ट के 25 अगस्त के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की एकल पीठ ने प्रधानमंत्री की डिग्री का विवरण बताने के केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के दिसंबर 2016 के आदेश को रद्द किया था। कोर्ट ने आदेश दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से CIC के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका में सुनाया था। कोर्ट ने कहा था, "विवरण का खुलासा करने में कोई सार्वजनिक हित नहीं है।"

याचिका

कोर्ट ने आदेश में क्या कहा था?

न्यायमूर्ति दत्ता ने अपने आदेश में कहा था, "किसी भी व्यक्ति की मार्कशीट, परिणाम, डिग्री प्रमाण पत्र, शैक्षणिक रिकॉर्ड, भले ही वह व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर आसीन हो, व्यक्तिगत सूचना की प्रकृति के हैं, जिन्हें RTI अधिनियम के तहत छूट प्राप्त है।" बता दें, पिछले साल नीरज शर्मा ने RTI दायर कर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई सभी बीए डिग्रियों का विवरण मांगा था, जिसे विश्वविद्यालय ने देने से इंकार कर दिया था।

आदेश

विश्वविद्यालय के इंकार करने पर सूचना आयोग गए थे नीरज

विश्वविद्यालय के इंकार करने पर नीरज दिसंबर 2016 में विश्वविद्यालय के खिलाफ सूचना आयोग गए थे। सूचना आयुक्त प्रोफेसर एम आचार्युलु ने उसी महीने आदेश पारित कर विश्वविद्यालय को 1978 में कला स्नातक कार्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की सूची वाला रजिस्टर सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था। इसके बाद विश्वविद्यालय 23 जनवरी, 2017 को आयोग के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट ने इस साल अगस्त में आयोग के आदेश को रद्द कर दिया।

जानकारी

अरविंद केजरीवाल की वजह से सुर्खियों में आया था मामला

प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव 2014 के समय अपने चुनावी हलफनामे में बताया था कि उन्होंने वर्ष 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक किया था। इसके बाद 2016 में अरविंद केजरीवाल ने डिग्री सार्वजनिक करने की चुनौती देकर यह मामला उठा दिया।