
सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं दर्ज होगी FIR, दिल्ली कोर्ट ने खारिज की याचिका
क्या है खबर?
दिल्ली की एक कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACMM) वैभव चौरसिया ने विकास त्रिपाठी की शिकायत पर आदेश पारित कर कहा, "हमने इसे खारिज कर दिया है।" त्रिपाठी ने 4 सितंबर को याचिका दायर की थी, जिसे सुनवाई के लिए 10 सितंबर को सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि, किसी को नोटिस जारी नहीं हुआ था।
आरोप
सोनिया गांधी पर क्या लगाया था आरोप?
बार एंड बेंच के मुताबिक, त्रिपाठी के वकील ने कोर्ट में कहा कि गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि वह अप्रैल 1983 में भारत की नागरिक बनी थीं। उन्होंने आरोप लगाया है कि गांधी का नाम 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया, 1982 में हटा दिया गया और फिर 1983 में दोबारा से शामिल किया गया। उन्होंने जाली दस्तावेजों आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगाया है।
नोटिस
भाजपा ने भी लगाया था आरोप
कोर्ट ने याचिका पर सोनिया या दिल्ली पुलिस को कोई औपचारिक नोटिस नहीं जारी किया था। बता दें कि राहुल गांधी चुनाव आयोग की मतदाता सूची पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि भाजपा नेता सोनिया समेत कई कांग्रेस नेताओं के वोटर-ID पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने भी कहा था कि इटली में जन्मी सोनिया का नाम 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि वह भारतीय नागरिक 3 साल बाद बनी थीं।