दिल्ली की कोर्ट ने सोनिया गांधी को नोटिस भेजा, जानिए क्या है मामला
क्या है खबर?
दिल्ली की एक कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। दरअसल, याचिकाकर्ता ने कोर्ट में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सोनिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने से इनकार किया गया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि सोनिया ने भारतीय नागरिक बनने से 3 साल पहले अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा लिया था। उनके खिलाफ FIR की मांग की गई है।
सुनवाई
6 जनवरी को होगी सुनवाई
बार एंड बेंच के मुताबिक, विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग की प्रारंभिक दलीलें सुनीं और सोनिया समेत दिल्ली पुलिस से जवाब मांगना उचित समझा। कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी, 2026 को होगी। याचिका विकास त्रिपाठी नामक व्यक्ति ने दायर की है। उन्होंने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया के 11 सितंबर के आदेश को चुनौती दी है। न्यायाधीश चौरसिया ने याचिका को सितंबर में खारिज किया था।
आरोप
सोनिया पर क्या है आरोप?
त्रिपाठी के वकील ने कोर्ट में कहा कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि वह अप्रैल 1983 में भारत की नागरिक बनी थीं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता का नाम 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया, 1982 में हटा दिया गया और फिर 1983 में दोबारा से शामिल किया गया। उन्होंने जाली दस्तावेजों आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगाया है।