राहुल गांधी को मिली नया पासपोर्ट बनवाने की अनुमति, अदालत ने दिया 3 साल का NOC
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका को आंशिक स्वीकार करते हुए उन्हें नया पासपोर्ट बनवाने की मंजूरी दे दी। अदालत ने उन्हें 3 साल के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) दे दिया है। राहुल ने संसद सदस्यता जाने के बाद अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था और साधारण पासपोर्ट के लिए 10 साल का NOC मांगा था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया।
राहुल को क्यों पड़ी अदालत से NOC की जरूरत?
राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं, इसलिए नया पासपोर्ट बनाने के लिए उन्हें अदालत से NOC की जरूरत थी। मामले में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल की याचिका का विरोध किया। स्वामी की ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि पासपोर्ट एक वर्ष के लिए जारी किया जाना चाहिए और हर साल नवीनीकरण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आवेदक के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध कारण नहीं है।