दिल्ली की कोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पत्नी से मिलने की इजाजत दी
क्या है खबर?
दिल्ली की शराब नीति मामले में कथित घोटाले को लेकर जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया दिवाली से पहले 6 घंटे के लिए जेल से बाहर आएंगे।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को उनकी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है।
कोर्ट के आदेश पर सिसोदिया शुक्रवार 11 नवंबर को सुबह 10ः00 बजे से शाम 4ः00 बजे तक अपनी बीमार पत्नी से मिल सकेंगे।
राहत
कोर्ट ने शर्तों के साथ दी अनुमति
NDTV के मुताबिक, कोर्ट ने सिसोदिया को इस दौरान मीडिया से बातचीत न करने और किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल न होने को कहा है।
सिसोदिया ने कोर्ट में आवेदन लगाकर हिरासत में रहते हुए 5 दिनों की अवधि के लिए अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत मांगी थी। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने उनकी अर्जी पर सुनवाई की।
बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने जून में सिसोदिया को उनकी पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी।
सजा
सभी कोर्ट से सिसोदिया की जमानत याचिका हो चुकी है खारिज
सिसोदिया की जमानत हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है। इससे पहले हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने भी उनको जमानत नहीं दी थी।
बता दें, शराब नीति में घोटाले को लेकर 26 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ED ने उन्हें जेल से गिरफ्तार किया।
ED सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की करीब 52.24 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है।