दिल्ली कैंट मामला: राहुल गांधी ने ट्वीट की पीड़ित परिवार की तस्वीर, बाल आयोग का नोटिस
क्या है खबर?
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने ट्विटर इंडिया को नोटिस जारी कर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उस ट्वीट को डिलीट करने को कहा है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर रेप के बाद हत्या का शिकार हुई दिल्ली कैंट की एक बच्ची के परिजनों की तस्वीर शेयर की है।
इस तस्वीर में राहुल और बच्ची के माता-पिता के चेहरे देखे जा सकते हैं। NCPCR ने इसे यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (POCSO) कानून के खिलाफ बताया है।
नोटिस
तस्वीर के खिलाफ शिकायत मिलने पर आयोग ने जारी किया नोटिस
ट्विटर इंडिया के रेजीडेंट शिकायत अधिकारी को जारी किए गए अपने पत्र में NCPCR ने लिखा है कि उसे तस्वीर के खिलाफ एक शिकायत मिली है जिसमें कहा गया है कि माता-पिता के चेहरा दिखाकर इसमें पीड़िता की पहचान उजागर की गई है।
NCPCR ने कहा है कि POCSO कानून और किशोर न्याय अधिनियम के तहत किसी नाबालिग पीड़ित की पहचान उजागर करना गैरकानूनी है।
आयोग ने ट्विटर से राहुल के हैंडल के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा है।
मुलाकात
आज सुबह पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे राहुल
बता दें कि राहुल गांधी आज सुबह रेप के बाद जला दी गई पीड़ित बच्ची के परिजनों से मिलने दिल्ली कैंट पहुंचे थे। उन्होंने गाड़ी में बैठकर लगभग 10 मिनट तक उनसे बातचीत की थी।
इस मुलाकात के बाद राहुल ने कहा था, "मैंने परिवार से बात की है और परिवार को न्याय चाहिए। उनकी मदद की जानी चाहिए। राहुल गांधी तब तक उनके साथ खड़ा है, जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता।"
बयान
न्याय के रास्ते पर मैं परिवार के साथ- राहुल
वहीं ट्विटर पर पीड़ित परिवार के साथ तस्वीर शेयर करते हुए राहुल ने लिखा था, 'माता-पिता के आंसू सिर्फ एक बात कह रहे हैं- उनकी बेटी, देश की बेटी न्याय की हकदार है और इस न्याय के रास्ते पर मैं उनके साथ हूं।'
पृष्ठभूमि
क्या है रेप के बाद बच्ची की हत्या का मामला?
दिल्ली कैंट के पुराने नांगल इलाके की रहने वाली नौ वर्षीय बच्ची वॉटर कूलर से पानी लेने गई थी। थोड़ी देर बाद श्मसान घाट में रहने वाले पुजारी ने बच्ची के परिजनों और दो-चार अन्य लोगों को बुलाया और कहा कि बच्ची को वॉटर कूलर से करंट लग गया है।
पुजारी पर परिवार की सहमति के बिना उसका अंतिम संस्कार करने का आरोप है।
परिवार ने पुजारी और अन्य पर रेप के बाद बच्ची की हत्या का आरोप लगाया है।
कार्रवाई
आरोपियों के खिलाफ POCSO और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज
दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतका की मां की शिकायत है कि उनकी बेटी के साथ रेप हुआ है। पुलिस ने FIR में POCSO, SC/ST एक्ट और दूसरी धाराएं जोड़ी हैं।
लड़की का पुराने नांगल श्मसान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया था। मामले में चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
इस मामले ने दिल्ली की राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी है और तमाम नेता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच चुके हैं।