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    उत्तर प्रदेश: आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता हुई रद्द, अधिसूचना जारी

    उत्तर प्रदेश: आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता हुई रद्द, अधिसूचना जारी

    लेखन भारत शर्मा
    Feb 28, 2020
    12:48 pm

    क्या है खबर?

    फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में अपने पिता आजम खान और मां तंजीन फातिमा के साथ जेल भेजे गए अब्दुल्ला आजम को एक और झटका लगा है।

    उत्तर प्रदेश विधानसभा ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी करते हुए उनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया है।

    ऐसे में अब अब्दुल्ला आजम आधिकारिक तौर पर विधायक पद के लिए अयोग्य हो गए हैं।

    आइये, इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

    अधिसूचना

    विधानसभा सचिव ने अधिसूचना में दिया यह हवाला

    विधासनभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने अधिसूचना में कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर, 2019 को रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव जीतने वाले मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान के निर्वाचन को रद्द कर दिया था।

    इसी तरह हाईकोर्ट के इस निर्णय पर अभी तक कोई स्थगन आदेश नहीं मिला है। ऐसे में अब्दुल्ला की सदस्यता 16 दिसंबर, 2019 से रद्द मानी जाएगी।

    जल्द ही इस संबंध में चुनाव आयोग को जानकारी भेजी जाएगी।

    याचिका

    अब्दुल्ला के निर्वाचन को दी गई थी चुनौती

    आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने साल 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान स्वार सीट से भारी मतों से जीत हासिल की थी।

    इसके खिलाफ नवाब काजिम अली ने इलाहबाद हाईकोर्ट में जन्म प्रमाण पत्रों में हेराफेरी की याचिका दायर की थी।

    मामले में सत्यता पाए जाने पर हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर उनकी विधायकी रद्द कर दी थी। कोर्ट ने चुनाव के समय अब्दुल्ला की आयु 25 वर्ष से कम मानी थी।

    जानकारी

    सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी स्थगन आदेश की याचिका

    अब्दुल्ला आजम ने इलाहबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन गत 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद विधानसभा ने अधिसूचना जारी कर दी।

    जन्मतिथि

    अब्दुल्ला के दोनो जन्म प्रमाण पत्रों में अलग-अलग है जन्मतिथि

    नवाब काजिम अली की ओर से हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका में आरोप लगाया गया था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने बेटे अब्दुल्ला आजम का एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगरपालिका से बनवा रखा है।

    उसमें उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी, 1993 है। इसी तरह उन्होंने लखनऊ अस्पताल से भी 30 सितंबर, 1990 की जन्मतिथि का दूसरा प्रमाण पत्र बनवा रखा है।

    उन्होंने उम्र सही कराने के लिए दूसरा पासपोर्ट और पैन कार्ड बनवाकर भी धोखाधड़ी की है।

    जेल

    अब्दुल्ला को माता-पिता के साथ भेजा गया है जेल

    भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने 3 जनवरी, 2019 को गंज थाने में आजम खान के बेटे के दो जन्म प्रमाण पत्र बनाकर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कराया था।

    इसमें आजम खान और उनकी पत्नी को भी आरोपी बनाया गया था। 18 दिसंबर को कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और बीते सोमवार को संपत्ति की कुर्की के आदेश दे दिए।

    बुधवार को जब वह कोर्ट पहुंचे तो उन्हें 2 मार्च तक जेल भेज दिया गया।

    कुलदीप सेंगर

    उत्तर प्रदेश विधानसभा ने कुलदीप सेंगर की सदस्यता भी की थी रद्द

    गत 25 फरवरी को उन्नाव रेप केस में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे कुलदीप सेंगर की भी सदस्यता खत्म कर दी थी। प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने अधिसूचना जारी करते हुए उन्हें आधिकारिक रूप से अयोग्य घोषित किया था।

    इससे पहले हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद साल 2019 में हमीरपुर से भाजपा के विधायक अशोक चंदेल को भी विधानसभा ने अधिसूचना जारी करते हुए अयोग्य घोषित कर दिया था।

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