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आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता रद्द, सजा मिलने के बाद हुई कार्रवाई
सपा विधायक अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता हुई रद्द

आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता रद्द, सजा मिलने के बाद हुई कार्रवाई

Feb 15, 2023
07:26 pm

क्या है खबर?

समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक अब्दुल्ला आजम खान की उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई है। मुरादाबाद की सांसद-विधायक कोर्ट ने अब्दुल्ला को वर्ष 2008 के एक मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता को लेकर कार्रवाई की गई है। वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला रामपुर की स्वार सीट से विधायक थे।

मामला

क्या है पूरा मामला? 

यह मामला 2 जनवरी, 2008 का है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान छजलैट थाने के पास आजम खान को गाड़ी रोकने के लिए कहा था। इसके विरोध में आजम और गाड़ी चला रहे उनके बेटे अब्दुल्ला के नेतृत्व में सपा के सैंकड़ों कार्यकर्ता सड़क को जाम कर धरने पर बैठ गए थे। इस घटना से एक दिन पहले ही रामपुर के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के कैंप पर आतंकी हमला हुआ था, जिसके कारण इसे गंभीर माना गया।

सजा

मामले में आजम खान को भी हुई सजा

मुरादाबाद की सांसद-विधायक कोर्ट में मामले की सुनवाई 2019 में शुरू हुई थी। कोर्ट ने सोमवार को आजम खान और अब्दुल्ला आजम को भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए दो-दो साल की जेल और 3,000-3,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने मामले में मुरादाबाद देहात के पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी और नूरपुर के पूर्व विधायक नईम ऊल हसन समेत अन्य कई सपा नेताओं को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था।

विवाद

पहले भी विवादों में रहे हैं अब्दुल्ला

गौरतलब है कि अब्दुल्ला आजम पहले भी कई विवादों में रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला की तरफ से चुनाव लड़ने के दौरान पेश किए गए जन्म प्रमाणपत्र को फर्जी पाया था और उनकी सदस्यता को रद्द करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला की याचिका खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था।

मामला

आजम खान की सदस्यता भी हो चुकी है रद्द

बता दें कि आजम खान की भी पिछले साल विधानसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है। खान 2022 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रामपुर सदर सीट से विधायक चुने गए थे, लेकिन वर्ष 2019 में अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में दोषी पाए जाने के बाद उन पर भी कार्रवाई की गई थी। कोर्ट ने आजम खान को तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। दो साल से अधिक सजा पर सदस्यता रद्द हो जाती है।