महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री और NCP नेता अनिल देशमुख एक साल बाद जेल से रिहा
महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता अनिल देशमुख को एक साल कारावास के बाद बुधवार को जमानत मिल गई। देशमुख पर आरोप है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग कर पुलिस के जरिए बार से 4.7 करोड़ रुपये की वसूली की। मार्च, 2021 में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी परमबीर सिंह ने देशमुख पर रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपये प्रतिमाह वसूली का दबाव डालने का आरोप भी लगाया था। ED ने देशमुख को नवंबर, 2021 में गिरफ्तार किया था।
12 दिसंबर को ही मिल गई थी जमानत, लेकिन CBI ने रुकवाई
देशमुख को 12 दिसंबर को ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी थी, लेकिन CBI ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए जमानत स्थगित करने के लिए आवेदन किया था जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। हाई कोर्ट ने CBI के अनुरोध पर 27 दिसंबर तक जमानत पर रोक लगा दी थी। फिर मंगलवार को जमानत पर रोक बढ़ाने की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी थी।