चंद्रबाबू नायडू को मिली 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने दी राहत
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कौशल विकास मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को 4 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। यह जानकारी हाई कोर्ट के वकील सुनकारा कृष्णमूर्ति ने दी। कोर्ट ने एक दिन पहले 30 अक्टूबर को जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। विजयवाड़ा कोर्ट से निराशा हाथ लगने पर नायडू ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
क्या है मामला?
ये मामला राज्य कौशल विकास निगम (APSSDC) से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि इसमें निविदा प्रक्रिया मानकों का पालन किए बिना शुरू की गई थी और इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी भी नहीं ली गई थी। राज्य पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (CID) का आरोप है कि घोटाले के नायडू 'मुख्य षडयंत्रकारी' हैं और इससे आंध्र प्रदेश सरकार को करीब 300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इस मामले में 9 सितंबर को नायडू को गिरफ्तार किया गया था।
हाई कोर्ट कर चुका है नायडू के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार
नायडू मामले में उनके खिलाफ दर्ज FIR और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के भ्रष्टाचार निरोधक बोर्ड (ACB) कोर्ट के आदेश के खिलाफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने 22 सितंबर को FIR को रद्द करने की मांग खारिज कर दी थी। इसके बाद नायडू ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। CID ने हाई कोर्ट में तर्क दिया कि अगले 4-5 दिनों में नायडू से पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं।