यूट्यूब पर अश्लील सामग्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज, केंद्र सरकार को नोटिस भेजा
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यूट्यूब पर अश्लील सामग्री को लेकर नाराजगी जताई और सख्ती की वकालत करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा।
कोर्ट ने कहा कि मामले में कुछ करने की जरूरत है क्योंकि यूट्यूबर्स ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर विनियमन की कमी का दुरुपयोग कर रहे हैं।
कोर्ट ने यह टिप्पणी यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया की याचिका पर सुनवाई के बाद की, जिसमें अल्लाहबादिया ने अपने खिलाफ तमाम शहरों में दर्ज FIR को एक साथ करने की मांग की थी।
सुनवाई
कोर्ट ने क्या कहा?
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि अगर सरकार यूट्यूब पर ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने के लिए कोई कदम उठाने की योजना बना रही है तो पीठ को "बहुत खुशी" होगी।
पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से अश्लील सामग्री के नियमन में मौजूद कमी को दूर करने में कोर्ट की सहायता करने को कहा।
वेंकटरमणि और मेहता को अगली सुनवाई में उपस्थित रहना होगा।
फटकार
कोर्ट ने अल्लाहबादिया को लगाई फटकार
कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान अल्लाहबादिया को जमकर फटकार लगाई।
कोर्ट ने कहा, "ये अश्लीलता नहीं तो और क्या है? आप अपनी अश्लीलता कभी भी दिखा सकते हैं, नीचता दिखा सकते हैं। यदि आप इस तरह की बातें कहकर सस्ता प्रचार पाने की कोशिश कर सकते हैं, तो हो सकता है कि अन्य भी धमकियां देकर सस्ता प्रचार पाना चाहें।"
कोर्ट ने कहा कि लोकप्रिय होने का मतलब यह नहीं कि आप किसी भी चीज पर टिप्पणी करें।
विवाद
क्या है रणवीर अल्लाहबादिया का मामला?
यूट्यूबर और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और 'बियरबाइसेप्स' से मशहूर रणवीर ने कॉमेडियन समय रैना के 'इंडियाज गॉट लेटेंट' शो में एक प्रतिभागी से सवाल पूछा था कि क्या आप अपने माता-पिता को अपने जीवन के बाकी हिस्से के लिए हर दिन संबंध बनाते हुए देखेंगे या एक बार इसमें शामिल होंगे और इसे हमेशा के लिए रोक देंगे?
उनके इस सवाल पर लोग भड़के हुए हैं। हालांकि, उन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन कई शहरों में FIR दर्ज हुई है।