क्या आप NRI वोटर आईडी कार्ड के बारे में जानते हैं, नहीं तो यहाँ से जानें
लोकसभा चुनाव 2019 अब केवल दो महीने दूर है। इस समय राजनीतिक पार्टियों से लेकर आम लोग तक इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। मतदान करने के लिए सभी योग्य मतदाताओं के पास वैद्य वोटर आईडी कार्ड का होना ज़रूरी है। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक (NRI) भी चुनावों में मतदान कर सकते हैं। ऐसे में अगर NRI किसी अन्य देश के नागरिक नहीं हैं तो वो भारतीय वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए जानें।
इसलिए ज़रूरी है NRI वोटर आईडी कार्ड
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि NRI वोटर आईडी कार्ड होने से किसी भी NRI को भारत में वोट देने का अधिकार मिल जाता है। इसके साथ ही वोटर आईडी कार्ड पहचान पत्र के रूप में भी कार्य करता है।
NRI वोटर आईडी कार्ड का इतिहास
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार, भारत में 2010 तक चुनावों में NRI के भाग लेने का कोई प्रावधान नहीं था। बाद में एक संशोधन पेश किया गया, जो NRI को भारत में मतदान करने की अनुमति देता है। इसलिए NRI भी वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही किसी अन्य देश की नागरिकता भी नहीं होनी चाहिए।
NRI वोटर आईडी कार्ड के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। वहाँ 'विदेशी मतदाता के पंजीकरण' के लिए "Form 6A" पर क्लिक करें। अब अगले पेज पर आवश्यक व्यक्तिगत, आवासीय और निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित जानकारी भरें। साथ में अपनी पासपोर्ट साइज़ की फोटो के साथ ज़रूरी दस्तावेज़ भी अपलोड करें। अंत में घोषणा पत्र की जाँच करें और कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट कर दें। कुछ दिनों में वोटर आईडी कार्ड आपके पास होगा।
NRI वोटर आईडी कार्ड के लिए ऐसे करें ऑफलाइन आवेदन
अगर कोई NRI ऑफलाइन माध्यम से वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे सबसे पहले भारत में चुनावी कार्यालय का दौरा करना पड़ेगा। वहाँ जाकर आप "Form 6A" प्राप्त करें। फ़ॉर्म में दी गई सभी आवश्यक जानकारियों को भरें और अपनी पासपोर्ट साइज़ की फोटो के साथ सभी ज़रूरी दस्तावेज़ लगाकर फ़ॉर्म जमा कर दें। आपके द्वारा दी गई जानकारियों की जाँच करने के बाद वोटर आईडी कार्ड जारी कर दिया जाएगा।