लखीमपुर हिंसा: योगी सरकार ने अजय मिश्रा की जमानत का किया विरोध, कहा- गलत संदेश जाएगा
क्या है खबर?
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सजा काट रहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का उत्तर प्रदेश सरकार ने विरोध किया है।
सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जेके महेश्वरी की पीठ ने उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद से जमानत याचिका के विरोध का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि ये गंभीर और जघन्य अपराध है और इससे समाज में गलत संदेश जाएगा।
सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने दो घंटे सुनवाई के बाद आशीष मिश्रा की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के बाद मिश्रा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।
हिंसा मामले को देख रहे ट्रायल कोर्ट ने पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि मुकदमा पूरा होने में पांच साल लगेंगे क्योंकि 208 गवाहों की जांच होनी है। इसी का हवाला देते हुएए मिश्रा के वकील मुकुल रोहतगी ने जमानत को जरूरी बताया है।