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    मेरठ: निकाह हलाला के नाम पर महिला से रेप, पति ने दिया था तीन तलाक

    मेरठ: निकाह हलाला के नाम पर महिला से रेप, पति ने दिया था तीन तलाक
    लेखन मुकुल तोमर
    Oct 25, 2021, 02:37 pm 1 मिनट में पढ़ें
    मेरठ: निकाह हलाला के नाम पर महिला से रेप, पति ने दिया था तीन तलाक
    मेरठ में निकाह हलाला के नाम पर महिला से रेप

    उत्तर प्रदेश के मेरठ में निकाह हलाला के नाम पर एक मुस्लिम महिला से रेप करने का मामला सामने आया है। महिला को उसके पति ने तीन तलाक की प्रतिबंधित प्रथा के जरिए तलाक दिया था और वे दोनों फिर से साथ रहना चाहते थे। एक मौलवी ने उससे निकाह हलाला (दूसरे शख्स से शादी) करने को कहा था और इसके नाम पर महिला से दो लोगों ने रेप किया। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

    छह महीने पहले पति ने महिला को दिया था तीन तलाक

    मामला मेरठ के लिसाड़ी गेट पुलिस स्टेशन का है। यहां की रहने वाली महिला को उसके पति ने छह महीने पहले तीन तलाक प्रथा के जरिए तलाक दे दिया था। बाद में उसके पति ने गुस्से में तलाक देने की बात कही और अपने किए पर खेद व्यक्त करते हुए महिला से दोबारा शादी करने की इच्छा जाहिर की। हालांकि इलाके के एक मौलवी ने महिला को अपने पति से दोबारा शादी करने से पहले निकाह हलाला करने को कहा।

    मौलवी ने महिला को दूसरे शख्स से विवाह करने के लिए होटल बुलाया

    आरोप है कि मौलवी ने महिला से निकाह हलाला करने के लिए रियासत नामक एक शख्स से शादी करने को कहा और उनकी शादी कराने के बहाने महिला को रविवार को टीपी नगर स्थित एक होटल बुलाया। होटल पहुंचने पर रियासत ने अपने एक दोस्त उमेद को भी बुला लिया और दोनों ने मिल कर महिला का रेप किया। रेप करने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

    दो आरोपी गिरफ्तार, मौलवी की तलाश जारी

    पीड़ित महिला ने घर पहुंच कर अपने भाई को पूरी घटना बताई जिसने मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने रेप करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं मौलवी की तलाश जारी है। मेरठ के पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज किया जाएगा।

    बेहद विवादित और महिला विरोधी है निकाह हलाला की प्रथा

    निकाह हलाला एक बेहद विवादित प्रथा है। इस प्रथा के अनुसार, अगर अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद कोई मुस्लिम व्यक्ति फिर से उससे शादी करना चाहता है तो उसकी पत्नी को पहले किसी और व्यक्ति से शादी करनी होगी और संबंध स्थापित करने होंगे। इसके बाद दूसरा पति महिला को तलाक देगा और उसी के बाद पहला पति उससे शादी कर पाएगा। यानि पति की गलती का "भुगतान" महिला को करना पड़ता है।

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