मध्य प्रदेश: महिला को बंधक बनाकर रेप, बच्चा पैदा करने के लिए किया मजबूर
क्या है खबर?
मध्य प्रदेश के उज्जैन में बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां महाराष्ट्र की एक महिला को एक दंपत्ति ने 16 महीने तक बंधक बनाकर रखा और उससे रेप कर बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर किया।
गत बुधवार को आरोपी ने महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर लावारिश हालत में छोड़ दिया।
पुलिस ने महिला को अस्पताल पहुंचाया और उसके बयानों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
प्रकरण
बच्चे की चाहत में महिला को बनाया बंधक
NDTV के अनुसार, पुलिस अधिकारी सत्येंद्र शुक्ला ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पूर्व उप सरपंच राजपाल सिंह (38) है।
उन्होंने बताया कि राजपाल के चंद्रकांता (26) से शादी करने के बाद दो बच्चे हुए थे, लेकिन वह बच नहीं पाए। इस दौरान उन्हें चंद्रकांता में कोई कमी होने का पता चला।
ऐसे में उन्होंने एक बच्चा हासिल करने के लिए एक अन्य महिला की मदद से जुलाई 2020 में नागपुर निवासी एक महिला को खरीदा था।
रेप
आरोपी ने महिला को बंधक बनाकर किया रेप
पुलिस अधिकारी शुक्ला ने बताया कि आरोपी ने जून 2020 में महिला को खरीदकर उसे पत्नी की मदद से बंधक बना लिया था।
उसके बाद उसने बच्चे की चाहत में महिला के साथ कई बार रेप किया। इससे महिला जब गर्भवती हो गई तो उस पर बच्चा पैदा करने का दबाव बनाया। इस दौरान आरोपी उससे नियमित रूप से रेप करता रहा।
महिला ने आरोपियों से चंगुल से छूटने के लिए बच्चा पैदा करने का मन बना लिया था।
खुलासा
आरोपी ने बच्चा होने के बाद महिला को लावारिश हालत में छोड़ा
पुलिस अधिकारी शुक्ला ने बताया कि आरोपी सिंह ने महिला के गत 25 अक्टूबर को बच्चे को जन्म देने के बाद डेढ़ सप्ताह तो अपने पास रखा और उसके बाद गत 6 नवंबर को उसे नशीला पदार्थ खिलाकर देवास गेट बस स्टैंड पर लावारिश हालत में छोड़ दिया।
लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां गत बुधवार को पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए। जिसमें महिला ने पूरी आपबीती सुना दी।
कार्रवाई
महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार
पुलिस अधिकारी शुक्ला ने बताया कि महिला के बयान के आधार पर आरोपी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि, नवजात बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए महिला को घर में बंद रखा है।
उन्होंने बताया कि पुलिस अब महिला को बेचने वाले अन्य आरोपियों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा खरीद की कीमत का भी पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। महिला को अब नागपुर भेजा जाएगा।
FIR
आरोपी के खिलाफ इन धाराओं में दर्ज किया मामला
पुलिस ने बताया कि मामले में आरोपी और इसमें सहयोग करने वाले उसके रिश्तेदार वीरेंद्र, कृष्ण पाल और एक दलाल के रूप में काम करने वाले एक अर्जुन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 370 (मानव तस्करी), 376 (बलात्कार), 376 ए, 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), 365 (अपहरण) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस ने बताया कि अब महिला के परिजनों का भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।