Page Loader
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करंट लगने से महिला की मौत, जांच जारी
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करंट लगने से महिला की मौत, जांच जारी

लेखन आबिद खान
Jun 25, 2023
03:44 pm

क्या है खबर?

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास करंट लगने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से स्टेशन के पास पानी भरा हुआ था, जिससे बचने के लिए महिला ने बिजली के खंभे का सहारा लिया। खंभे में करंट फैला होने से महिला इसकी चपेट में आ गई और दम तोड़ दिया। महिला कहीं जाने के लिए ट्रेन पकड़ने पहुंची थी, तभी हादसा हो गया।

मामला

क्या है मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साक्षी आहूजा नाम की महिला सुबह करीब 5.30 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची थी। साक्षी को शताब्दी एक्सप्रेस से भोपाल जाना था। महिला के साथ 2 महिलाएं और 3 बच्चे भी थे, जिन्हें छोड़ने के लिए महिला के पति आए थे। भरे हुए पानी से बचने के महिला ने बिजली के खंभे को पकड़ा, जिसके बाद जोरदार झटका लगा। महिला दिल्ली के प्रीत विहार की रहने वाली थी।

मौक

अस्पताल में हुई महिला की मौत

महिला को करंट लगने के बाद आसपास मौजूद लोगों ने सावधानीपूर्वक महिला को पानी से निकालते हुए अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। मौके पर फोरेंसिक टीम ने पहुंचकर भी जानकारी एकत्रित की है। रेलवे पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि महिला के 2 बच्चे भी हैं।

रेलवे

मामले पर रेलवे पुलिस का क्या कहना है?

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) दीपक कुमार ने कहा कि प्राथमिक जांच से लगता है कि बारिश के कारण पानी जमा होने के चलते करंट आने से यह हादसा हुआ है। उन्होंने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि इंसुलेशन फेलियर के कारण केबल से करंट फैल गया। ऐसा हादसा दोबारा न हो, इसके लिए जांच की जा रही है। दिल्ली मंडल में विद्युत सेफ्टी ड्राइव शुरू की गई है।"

पुलिस

घटना पर क्या बोली दिल्ली पुलिस?

दिल्ली पुलिस ने कहा, "25 जून को रेलवे स्टेशन के निकास गेट-1 के पास महिला को करंट लगने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची ASI को एक महिला बेहोश हालत में पड़ी मिली। महिला को उनकी बहन के साथ अस्पताल ले जाया गया। मृतका की बहन माधवी ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिकायत दी है, जिसके आधार पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 287/304A के तहत केस दर्ज किया गया है।"