राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने वाले लोकसभा के नोटिस में क्या कहा गया है?
लोकसभा सचिवालय की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना में कहा गया है, "सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य किया जाता है। यह अयोग्यता उन पर दोष साबित होने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से लागू रहेगी।"
लोकसभा सचिवालय के महासचिव ने जारी की अधिसूचना
लोकसभा सचिवालय महासचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (e) के प्रावधानों और जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 8 के तहत लिया गया है। इसकी एक-एक प्रति राहुल गांधी, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लायसन अधिकारी, संपदा निदेशालय, संसद भवन एनेक्सी, NDMC सचिव, लोकसभा सचिवालय के सभी अफसरों और शाखाओं को भेजी गई है।
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