#NewsBytesExplainer: दिवाली पर कहां पटाखे फोड़ने की अनुमति और कहां प्रतिबंध? जानें हर राज्य के नियम
देशभर में दिवाली का त्योहार 12 नवंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। हालांकि, इस बीच कई राज्यों में वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए पटाखे फोड़ने को लेकर कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में बेरियम और अन्य प्रतिबंधित रसायनों वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है। कई राज्यों ने भी पटाखे फोड़ने के समय और बिक्री को लेकर प्रतिबंधों की घोषणा की है। आइए जानते हैं कि कहां-क्या पाबंदी रहेगी।
दिल्ली
वायु प्रदूषण की सबसे ज्यादा मार दिल्ली पर ही पड़ रही है। इस वजह से दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए 1 जनवरी, 2024 तक हर तरह के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने हाल ही में कहा था कि इस साल दिवाली के दौरान राजधानी में सभी प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में पटाखे फोड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि पटाखे केवल शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच ही फोड़े जाएं। कोर्ट ने कहा कि वो पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध का आदेश नहीं दे रहा है, लेकिन बिगड़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को देखते हुए संतुलन बनाने की जरूरत है। नागपुर में आतिशबाजी की अनुमति रात 8 से 10 बजे तक है।
पंजाब
पंजाब में दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल पर केवल हरित पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति है। पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर के मुताबिक, दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे, गुरुपर्व पर सुबह 4 से 5 बजे और रात 9 बजे से 10 बजे तक पटाखे जला सकते हैं। क्रिसमस की पूर्व संध्या और नए साल पर रात 11.55 से 12.30 बजे तक हरित पटाखे चलाने की अनुमति होगी। यहां पटाखों की ऑनलाइन बिक्री होगी।
उत्तर प्रदेश
दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के शहरों नोएडा और गाजियाबाद में पुलिस ने पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार पटाखे बेचने वालों को लायसेंस जारी नहीं कर रही है। सरकार ने कहा कि हरित पटाखे बेचने की अनुमति तभी दी जाएगी, जब AQI संतोषजनक श्रेणी में दर्ज किया जाएगा। इन शहरों के अलावा उत्तर प्रदेश में कहीं पर पटाखों पर प्रतिबंध नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।
बिहार
बिहार में राजधानी पटना समेत 3 शहरों- गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में सभी तरह के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। बाकी शहरों में रात 8 बजे से 10 बजे तक केवल हरित पटाखे चलाने की अनुमति होगी। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (BSPCB) के अध्यक्ष डीके शुक्ला ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
पश्चिम बंगाल
राज्य सरकार ने दिवाली पर केवल QR कोड वाले हरित पटाखों की बिक्री की अनुमति दी है। राज्य में इसके लिए विशेष पटाखा बाजार खोले गए हैं। दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक और छठ पूजा पर सुबह 6 से 8 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है। क्रिसमस और नए साल पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे के बीच 35 मिनट तक केवल हरित पटाखे फोड़े जा सकेंगे।
तमिलनाडु
तमिलनाडु में सुबह 6ः00 से 7ः00 बजे तक और शाम 7ः00 बजे से 8ः00 बजे तक 1-1 घंटे के लिए हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति है। तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों से सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने का अनुरोध किया है और कम वायु और ध्वनि प्रदूषण वाले पटाखे फोड़ने को कहा है। शिवकाशी में पटाखा निर्माताओं ने पटाखों में बेरियम क्लोराइड का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है।
झारखंड
झारखंड में दिवाली की रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति है। इसके अलावा छठ, क्रिसमस और नए साल में भी पटाखे मात्र 2 घंटे ही फोड़े जा सकेंगे। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ऐसे पटाखों की बिक्री करने को कहा है, जिनकी आवाज 125 डेसिबल से कम हो। कानून तोड़ने पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम की धारा 37 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अन्य राज्यों में क्या है नियम?
जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा (LOC) के 5 किलोमीटर के भीतर पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। हैदराबाद में दिवाली के दिन केवल 2 घंटे के लिए पटाखे फोड़ने की अनुमति है। केरल सरकार ने दिवाली के दौरान रात 8 से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है। कर्नाटक में रात 8 से 10 बजे तक केवल हरित पटाखे फोड़े जा सकेंगे।