पश्चिम बंगाल: तोड़फोड़ पड़ेगी तीन गुना महंगी, जुर्माना न भरने पर जब्त होगी संपत्ति
पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रदर्शनों और दंगों में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई प्रदर्शन या दंगे के दौरान किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे उस संपत्ति की कीमत का 3 गुना हर्जाना देना होगा। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने यह भी साफ किया है कि अगर प्रदर्शनकारी किसी औद्योगिक इकाई को निशाना बनाते हैं, तो उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा, अगर जुर्माना नहीं भरा गया, तो सरकार उनकी अपनी संपत्ति तक बेच सकती है।
पश्चिम बंगाल ने हिरासत और नुकसान से जुड़े विधेयक पारित किए
राज्य में हाल ही में 2 अहम विधेयक पारित किए गए हैं। इनमें से पहला विधेयक दंगों और हिंसक सभाओं में तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार लोगों पर भारी जुर्माना लगाता है। दूसरा विधेयक सरकार को बिना मुकदमे के एक साल तक किसी को हिरासत में रखने की ताकत देता है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने फिर जोर देकर कहा कि पश्चिम बंगाल को सुरक्षित सड़कों और निवेशकों के लिए एक बेहतर माहौल की जरूरत है। इसलिए, उन्होंने अपील की है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होने चाहिए और औद्योगिक इलाकों से दूर रहने चाहिए।