दिल्ली: 29 अक्टूबर तक कर लें ये काम, वोटर लिस्ट में बना रहेगा नाम
दिल्ली के कुछ वोटरों को अपने वोटर रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी से जुड़े नोटिस मिल रहे हैं। इन नोटिसों में बताया गया है कि उनके नाम पिछली मतदाता सूची (SIR) से मेल नहीं खा रहे हैं या वोटर लिस्ट में उनके नाम या उम्र में कुछ गलतियां हैं।
अगर आपको भी ऐसा कोई नोटिस मिला है, तो घबराइए मत; बस 29 अक्टूबर तक जरूरी दस्तावेज जमा करा दें ताकि आपका नाम वोटर लिस्ट में बना रहे।
इन नोटिसों के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए, 27 सितंबर को दिल्ली के सभी पोलिंग बूथ पर खास कैंप लगाए जाएंगे। इसके लिए अतिरिक्त असिस्टेंट ERO अधिकारी भी तैनात किए गए हैं।
वोटरों को 27 सितंबर को लाने होंगे दस्तावेज़
जिन वोटरों को नोटिस मिला है, उन्हें अपने साथ कुछ जरूरी दस्तावेज़ लाने होंगे, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, आईडी कार्ड या निवास प्रमाण पत्र। आपको कौन से दस्तावेज़ लाने हैं, यह आपके जन्म के साल पर निर्भर करेगा।
आगामी 27 सितंबर को जो खास कैंप लग रहा है, वह जल्द से जल्द आपका काम निपटाने के लिए है। वहां अतिरिक्त अधिकारी भी मौजूद रहेंगे ताकि सारा काम बिना किसी रुकावट के सुचारु रूप से हो सके।
मुख्य चुनाव अधिकारी ने यह भी साफ किया है कि ये नोटिस केवल रिकॉर्ड को अपडेट करने का एक मौका हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका नाम तुरंत वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। सभी मामले सुलझने के बाद, 4 नवंबर को अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी।