ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को झटका, पूरे परिसर के सर्वे की मांग वाली याचिका खारिज
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष को झटका लगा है। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे और पूरे परिसर के सर्वे की मांग की गई थी। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मुख्य गुंबद के नीचे शिवलिंग है और इसका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) सर्वे किया जाना चाहिए। हिंदू पक्ष ने कहा कि वो हाई कोर्ट का रुख करेगा।
कोर्ट में दोनों पक्षों ने क्या दलीलें दीं?
हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया था कि मुख्य गुंबद के नीचे 100 फुट का शिवलिंग मौजूद है और परिसर के बाकी स्थल की खुदाई कराकर ASI सर्वे कराया जाए। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि खुदाई से मौजूदा इमारत को नुकसान पहुंच सकता है। मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि हिन्दू पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है, तब इस मामले पर बहस का कोई औचित्य नहीं है।
ज्ञानवापी को लेकर क्या है विवाद?
ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित विवाद सदियों पुराना है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद को मुगल बादशाह औरंगजेब के निर्देश पर बनाया गया था और इसके लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़ा गया था। उनका कहना है कि मस्जिद मंदिर की जमीन पर बनी हुई है। दूसरी तरफ, मस्जिद समिति का कहना है कि मंदिर का मस्जिद से कोई संबंध नहीं है और ये अलग जमीन पर बनी है।