उत्तराखंड: निजी बाइक से कमाई पर ब्रेक, परिवहन विभाग ने शुरू की बड़ी कार्रवाई
उत्तराखंड का परिवहन विभाग उन लोगों पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, जो अपनी निजी बाइकों का इस्तेमाल रैपिडो, जोमैटो और स्विगी जैसे ऐप के जरिए काम करने के लिए कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। इस कानून के तहत व्यावसायिक वाहनों के लिए खास रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। देहरादून में पहले ही यात्रियों को लाने-ले जाने के काम में इस्तेमाल हो रही 100 से ज्यादा निजी बाइकों को जब्त किया जा चुका है।
परिवहन विभाग ने ऐप कंपनियों को भेजे नोटिस
विभाग का कहना है कि व्यावसायिक कामों के लिए सिर्फ उन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनका ठीक से रजिस्ट्रेशन हुआ हो। ऐसे में अगर आप अपनी निजी बाइक से डिलीवरी या पिकअप का काम कर रहे हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। उप परिवहन आयुक्त शैलेश तिवारी ने बताया कि वे उन व्यावसायिक गाड़ियों से सहमत हैं जो नियमों का पालन करती हैं, लेकिन उन्होंने निजी बाइकों के गलत इस्तेमाल पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। ऐप कंपनियों को भी नोटिस भेजे जा रहे हैं ताकि यह जांचा जा सके कि उनके पार्टनर जिन गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे कानूनी तौर पर सही हैं या नहीं।