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    उत्तर प्रदेश: राज्यपाल ने धर्म परिवर्तन पर विवादित अध्यादेश को दी मंजूरी, आज से ही लागू

    उत्तर प्रदेश: राज्यपाल ने धर्म परिवर्तन पर विवादित अध्यादेश को दी मंजूरी, आज से ही लागू

    लेखन मुकुल तोमर
    Nov 28, 2020
    03:17 pm

    क्या है खबर?

    उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने "गलत तरीके" के किए गए धर्म परिवर्तन पर राज्य सरकार के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और इसी के साथ ये कानून आज से ही लागू हो गया है।

    राज्य सरकार का कहना है कि इस अध्यादेश के जरिए "लव जिहाद" के मामलों को काबू करने में मदद मिलेगी, वहीं विरोधियों का आरोप है कि सरकार इस अध्यादेश के जरिए अंतर-धार्मिक विवाहों को रोकना चाहती है।

    विवादित

    अध्यादेश में 10 साल तक की सजा का प्रावधान

    'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020' नामक राज्य सरकार के इस अध्यादेश में बहला-फुसला कर, जबरन या छल-कपट कर, प्रलोभन देकर या विवाह द्वारा धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

    ऐसा करने पर 10 साल तक की सजा और 25,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 10 साल तक की जेल और 50,000 रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है।

    प्रावधान

    विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करने से पहले लेनी होगी जिलाधिकारी की मंजूरी

    उत्तर प्रदेश सरकार के इस अध्यादेश में शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई गई है, हालांकि इससे संबंधित नियमों को बेहद कड़ा कर दिया गया है।

    विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करने के लिए विवाह से दो महीने पहले जिलाधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी और मंजूरी मिलने के बाद ही शादी और धर्म परिवर्तन को वैध माना जाएगा। इसका उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान किया गया है।

    अन्य प्रावधान

    आरोपों को गलत सिद्ध करने की जिम्मेदारी आरोपी की

    अध्यादेश में आरोपों को गलत साबित करने की जिम्मेदारी भी आरोपी शख्स पर डाली गई है और उसे सिद्ध करना होगा कि धर्म परिवर्तन उत्पीड़न करके नहीं किया गया।

    इसके अलावा किसी नाबालिग और अनुसूचित जाति और जनजाति की महिला के संबंध में नियमों का उल्लंघन करने पर कम से कम तीन साल और अधिकतम दस साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

    जानकारी

    इसी हफ्ते कैबिनेट ने दी थी अध्यादेश को मंजूरी

    बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले काफी समय से "लव जिहाद" को रोकने के लिए कानून बनाने की बात कर रहे थे और इसी हफ्ते उनकी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दी गई थी।

    अन्य राज्य

    भाजपा शासित अन्य राज्यों ने भी किया है "लव जिहाद" पर कानून लाने का ऐलान

    गौरतलब है कि हालिया समय में भाजपा शासित कई राज्यों ने "लव जिहाद" के मामलों को रोकने के लिए कानून बनाने का ऐलान किया है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्य शामिल हैं।

    हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तो ये भी कहा था कि केंद्र सरकार भी इस पर कानून बनाने पर विचार कर रही है।

    भाजपा मुस्लिम युवकों के हिंदू लड़कियों से शादी करके उनका धर्म परिवर्तन कराने को "लव जिहाद" कहती है।

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