उत्तर प्रदेश में तमंचे की नोक पर गैंगरेप, मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही घटना
देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं थम रहे। हाथरस में दलित युवति से गैंगरेप के बाद मौत होने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार आलोचनाओं का शिकार हो रही है, लेकिन उसके बाद भी गैंगरेप की घटनाएं नहीं रुक रही है। अब कानपुर देहात जिले में पूर्व ग्राम प्रधान सहित अन्य लोगों ने तमंचे की नोक पर दलित महिला का गैंगरेप किया, वहीं मध्य प्रदेश में भी जेल में बंद विधायक के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ है।
जबरन घर में घुसकर तमंचे की नोक पर लूटी दलित महिला की आबरू
कानपुर देहात जिले के डेरापुर थानाप्रभारी समीर कुमार सिंह ने बताया कि गत 8 अक्टूबर को 22 वर्षीय पीड़िता घर में अकेली थी। रात करीब 10 बजे पूर्व ग्राम प्रधान कमलेश और एक अन्य आरोपी दिनेश उसके घर में घुस गए और उसे बंधक बना लिया। आरोपियों ने तमंचे की नोक पर उससे दुष्कर्म किया। उस दौरान आरोपियों ने घटना के बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए।
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने गठित की टीमें
थानाप्रभारी सिंह ने बताया कि पीड़िता ने शनिवार को अपनी मां को इस घटना की जानकारी दी और बाद में पुलिस थाने पहुंचकर की शिकायत की। पुलिस अधीक्षक (कानपुर देहात) केशव कुमार चौधरी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता (IPC) और अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संबंधित धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की है।
हाथरस मामले को लेकर जमकर हुई राजनीति
हाथरस मामले को कांग्रेस और भीम आर्मी ने जातिगत अपराध का हवाले दते हुए राज्य में अल्पसंख्यकों के सुरक्षित नहीं होने का आरोप लगाया था। सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए राज्य में जातिगत हिंसा फैलाने की साजिश रचने की बात कही थी।
मध्य प्रदेश में भी सामने आया गैंगरेप का मामला
मध्य प्रदेश के भदोही जिले के गोपीगंज थाने में रविवार को एक महिला ने ज्ञानपुर-भदोही के विधायक विजय मिश्रा, उनके बेटे और एक अन्य रिश्तेदार के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कराया है। वारदात साल 2014 की बताई जा रही है। निरीक्षक कृष्णानंद राय ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार आरोपी विधायक विजय मिश्रा, उनके बेटे विष्णु मिश्रा और रिश्तेदार विकास मिश्रा ने पीड़िता को चुनाव प्रचार के लिए बुलाकर बंदूक की नोक पर दुष्कर्म किया था।
पुलिस इन धाराओं में दर्ज किया मामला
निरीक्षक राय ने बताया कि विजय मिश्रा, उनके बेटे विष्णु मिश्रा और विकास मिश्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 D (सामूहिक दुष्कर्म), 342 और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि आरोपी विधायक ने साल 2017 में निर्बल भारतीय शोषित हमरा आम दल (निषाद) पार्टी से चुनाव जीता था। वर्तमान में वह जमीन हड़पने के मामले में उत्तर प्रदेश की आगरा जेल में बंद है।
आरोपियों ने पीड़िता को दी थी जान से मारने की धमकी
निरीक्षक राय ने बताया कि आरोपियों ने पीड़िता को घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। ऐसे में वह डर के कारण मुंबई चली गई थी। विधायक के गिरफ्तार होने की सूचना पर उसने शिकायत दी है।