सुप्रीम कोर्ट से तरुण तेजपाल को राहत नहीं, 10 साल की सजा बरकरार
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सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तेहलका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को 2013 के बलात्कार मामले में मिली 10 साल की जेल की सजा पूरी करनी होगी।
5 नवंबर को उनकी अपील पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सजा पर रोक लगाने की उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद तेजपाल अभी जेल में ही रहेंगे और उनकी कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
गोवा ने तेजपाल के लिए उम्रकैद की मांग की
दूसरी तरफ, गोवा सरकार तेजपाल की मौजूदा सजा को बढ़ाकर उम्रकैद में बदलने की मांग कर रही है। इस मांग पर होने वाली सुनवाई अभी टाल दी गई है।