सुप्रीम कोर्ट ने AIIMS निदेशक को भेजा अवमानना नोटिस, जानिए क्या है कारण
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के कार्यकारी निदेशक डॉ निखिल टंडन को अवमानना नोटिस भेजा है। उन्हें यह नोटिस कोर्ट के आदेश के बाद भी अप्रैल में एक वैवाहिक मामले में खुद हलफनामा दाखिल नहीं करने के लिए दिया गया है। उनकी जगह AIIMS के किसी और कर्मचारी ने यह हलफनामा दाखिल कर दिया, जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया।
कोर्ट ने AIIMS को फटकार लगाई
कोर्ट ने कहा कि AIIMS के इस तर्क को सुनकर वे हैरान और दंग रह गए। AIIMS ने तर्क दिया था कि डॉ टंडन ने हलफनामा इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे सिर्फ एक अंतरिम पद पर हैं। कोर्ट ने AIIMS के इस तर्क को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि पद चाहे कोई भी हो, जिम्मेदारियों से कोई नहीं बच सकता। कोर्ट ने AIIMS द्वारा सौंपी गई DNA रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया, जिसमें बच्चे के पितृत्व की पुष्टि हुई है। अब अगली सुनवाई में डॉ टंडन को खुद अदालत के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखना होगा।