सुप्रीम कोर्ट ने पलटा 425 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानिए क्या रहा कारण
सुप्रीम कोर्ट ने हीरा व्यापारी विजय घनश्याम गड़िया पर लगे 425.27 करोड़ रुपये के विशाल कस्टम जुर्माने को पलट दिया है।दरअसल, कोर्ट को पता चला कि यह आदेश बनावटी कानूनी संदर्भों पर आधारित था। जजों ने बताया कि कस्टम अधिकारियों ने मनगढ़ंत केस लॉ और बिना किसी आधार वाले तर्कों का सहारा लिया था, जो अदालत की कार्यवाही में कतई स्वीकार्य नहीं है।
कोर्ट ने कहा AI हैल्यूसिनेशन, फिर से जांच के आदेश
यह सामने आया कि जिन कानूनी स्रोतों का जिक्र किया गया था, वे या तो पूरी तरह फर्जी थे या गलत जानकारी पर आधारित थे। कोर्ट ने इस स्थिति को AI का हैल्यूसिनेशन यानी एक प्रकार का तकनीकी भ्रम करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अदालती फैसलों में बिना जांच-परख के AI जानकारी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब उसी रैंक के एक अन्य कस्टम अधिकारी इन हीरों की कथित तौर पर गलत घोषणा को लेकर मामले की दोबारा जांच करेंगे, ऐसे में यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है।