केरलम: नाबालिग बेटे के जानलेवा हादसे में फंसे जज को हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी जरूरी नहीं
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केरल हाई कोर्ट ने एक अतिरिक्त जज को अग्रिम जमानत दे दी है। उनके नाबालिग बेटे पर एक जानलेवा कार दुर्घटना में कथित तौर पर शामिल होने का आरोप है। यह घटना 25 अक्टूबर को कोच्चि में हुई थी। उस दिन जज की लग्जरी कार ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी, जिसमें 55 साल के एक शख्स की मौत हो गई।
केरल हाई कोर्ट ने कहा- गिरफ्तारी की जरूरत नहींं
कोर्ट ने कहा कि अब आगे गिरफ्तारी की जरूरत नहींं है क्योंकि जज ने पुलिस जांच में पूरा सहयोग किया है। उनसे 6 घंटे तक पूछताछ की गई और उनके घर की तलाशी भी ली गई थी। उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि बेटे ने अपने पिता को बताए बिना गाड़ी निकाल ली थी। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना जनमत से ज्यादा जरूरी है, खासकर जब बात निष्पक्षता और नियमों के अनुसार कार्रवाई करने की हो।