चुनाव आयोग को दिल्ली के 33 लाख मतदाताओं के दस्तावेजों में मिली गड़बड़ी, कहीं आपका नाम तो नहीं?
अगर आप दिल्ली के मतदाता हैं, तो यह खबर आपके लिए जरुरी है: चुनाव आयोग को करीब 33 लाख लोगों के रिकॉर्ड में गड़बड़ियां मिली हैं।
ज्यादातर मामले मामूली हैं, जैसे नामों या अन्य जानकारियों का आपस में ठीक से मिलान न होना। वहीं, कुछ मतदाताओं का 2002 की पुरानी मतदाता सूची से मिलान नहीं हो पाया।
नोटिस आने पर 29 अक्टूबर तक जमा करने होंगे दस्तावेज
अगर आपको नोटिस मिला है, तो घबराने की जरुरत नहीं है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि आपको 29 अक्टूबर, 2026 तक अपने रिकॉर्ड ठीक करवाने होंगे।
आपकी जन्म तिथि के अनुसार, आपको सरकारी पहचान पत्र या जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपका जन्म 1 जुलाई, 1987 से 2 दिसंबर, 2004 के बीच हुआ है, तो आपको अपना और माता-पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना होगा। वहीं, यदि आपका जन्म 2 दिसंबर, 2004 के बाद हुआ है, तो आपको अपना और अपने दोनों माता-पिता के दस्तावेज जमा कराने होंगे।
अधिकारियों का कहना है कि नोटिस मिलने का मतलब यह नहीं है कि आपको अयोग्य कर दिया जाएगा। यह केवल नवंबर में अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले किसी भी गलती को सुधारने का एक मौका है।