दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा, जस्टिस शर्मा के संपादित वीडियो पर अवमानना याचिका की सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट ने वकील अशोक चैतन्य की एक अलग अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तारीख तय की है। यह याचिका दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) के अन्य नेताओं के खिलाफ दायर की गई है, जिनमें AAP नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास भी शामिल हैं। यह मामला जस्टिस शर्मा को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए कथित पोस्ट से जुड़ा है। जस्टिस शर्मा आबकारी नीति के चल रहे मामले से संबंधित हैं। अदालत ने सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया है और रजिस्ट्री को अधूरे दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है।
चैतन्य ने वाराणसी के संपादित वीडियो का आरोप लगाया
जस्टिस शर्मा ने ये कार्यवाही मई 2026 में ही शुरू की थी। उन्होंने कहा था कि जब ट्रायल कोर्ट ने शराब नीति मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को बरी कर दिया था, तब उसके बाद केजरीवाल और बाकी लोगों ने उनके खिलाफ एक ऑनलाइन अभियान चलाया। वकील अशोक चैतन्य की तरफ से एक नई याचिका भी दायर की गई है। इस याचिका में केजरीवाल, AAP नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास पर जस्टिस शर्मा के बारे में गलत दावे फैलाने का आरोप है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इन लोगों ने जस्टिस शर्मा के वाराणसी के एक शिक्षण संस्थान में दिए भाषण का एक भ्रामक संपादित वीडियो भी पोस्ट किया था।