दिल्ली दंगे 2020: हिंसक भीड़ और पुलिस पर हमले के 5 दोषी करार
फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के दौरान एक हिंसक भीड़ में शामिल होने के आरोप में दिल्ली की एक अदालत ने 5 लोगों को दोषी ठहराया है। इन दंगों की शुरुआत CAA और NRC के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के दौरान हुई थी।
कड़कड़डूमा कोर्ट की एडिशनल सेशन जज परवीन सिंह ने अपने फैसले में कहा कि आरिफ, मोहम्मद खालिद, अब्दुल सत्तार, तनवीर अली और हुनैन साफ तौर पर दंगों में शामिल थे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर हमला भी किया था।
दिल्ली कोर्ट सजा की मात्रा पर दलीलें सुनेगा
अभियोजकों ने अदालत में 26 गवाह पेश किए, ताकि यह साबित किया जा सके कि ये पांचों भजनपुरा गैस स्टेशन के पास पुलिस से भिड़ने और पथराव करने वाली भीड़ का हिस्सा थे।
अदालत ने पाया कि दंगों के आरोप साबित करने के लिए तो पर्याप्त सबूत थे, लेकिन आगजनी या संपत्ति के नुकसान जैसे गंभीर अपराधों के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। इसकी मुख्य वजह फायर रिपोर्ट और जांच में मिली खामियां थीं। अब इन दोषियों को कितनी सजा मिलनी चाहिए, इस पर 16 सितंबर को दलीलें सुनी जाएंगी।