कलकत्ता हाईकोर्ट ने KMC चुनाव पर लगाई रोक, इस बड़े विवाद में फंसा मतदान
देश
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता नगर निगम (KMC) के आगामी चुनावों पर रोक लगा दी है। यह रोक शहर के वार्डों के नए सिरे से परिसीमन को लेकर हुए एक बड़े विवाद के बाद लगाई गई है।
पूर्व पार्षद दीपू दास ने इन बदलावों को चुनौती दी थी। उनका कहना है कि ये बदलाव वास्तविक आबादी के बजाय वोटर लिस्ट के आधार पर किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नई अधिसूचना जून में नगर निकाय भंग होने के बाद जारी की गई थी।
कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को अधिसूचना जारी करने से रोका
इन बदलावों से कोलकाता के वार्डों की संख्या 144 से बढ़कर 209 होने की संभावना थी। फिलहाल, यह पूरा मामला अटक गया है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि जब तक सिंगल बेंच दीपू दास की याचिका पर फैसला नहीं सुना देती, तब तक कोलकाता नगर निगम चुनाव के लिए कोई नई अधिसूचना जारी न की जाए।