तेलंगाना में 22A कानून ने फंसाई निजी जमीनें, रियल्टर्स का जोरदार विरोध
6 अगस्त को तेलंगाना रियल्टर्स एसोसिएशन (TRA) ने नारायणपल्ली सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि निजी संपत्तियों को गलत तरीके से सेक्शन 22A की प्रतिबंधित सूची में डाला जा रहा है, जबकि यह सूची सरकारी जमीनों के लिए बनी है।
इसकी वजह खराब और अधूरे जमीन रिकॉर्ड्स हैं। कई मालिकों को अपनी संपत्ति बेचने या ट्रांसफर करने की कोशिश करते समय ही पता चला कि उनकी जमीन ब्लॉक कर दी गई है।
TRA की मांगें: लिस्ट से हटाना और NOC में तेजी
TRA इस समस्या का फौरन हल चाहता है। उनकी मांगों में असली निजी जमीनों को इस सूची से हटाना, हर जिले में हेल्प डेस्क बनाना, नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) देने की प्रक्रिया को तेज करना और जमीन रिकॉर्ड्स की गलतियों के लिए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराना शामिल है।
सरकार ने जमीन के रिकॉर्ड्स को ठीक करने के लिए भले ही 'भू भारती एक्ट' लागू किया है, लेकिन अभी भी कई अनसुलझे मामले हैं जो संपत्ति मालिकों के लिए बड़ी मुश्किलें और देरी खड़ी कर रहे हैं।