तेलंगाना में विधवा पेंशन का विस्तार, अब दिव्यांग, बुनकर, HIV मरीजों की पत्नियों को भी मिलेगा सहारा
तेलंगाना में विधवाओं के लिए सरकार की तत्काल पेंशन योजना का दायरा काफी बढ़ा दिया गया है। पहले यह योजना सिर्फ उन महिलाओं को आर्थिक मदद देती थी जिनके पति वृद्धावस्था पेंशन पाते थे और अब वे नहीं रहे।
मगर अब इसमें उन महिलाओं को भी शामिल किया गया है जिनके पति दिव्यांग थे, ताड़ी निकालने वाले थे, हथकरघा बुनकर थे, या फिर वे डायलिसिस के मरीज थे। इसके अलावा, HIV या फाइलेरिया से पीड़ित पतियों को खोने वाली महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकेंगी।
सरकार का मकसद है कि जब परिवारों को सबसे ज्यादा मदद की जरुरत हो, तो वित्तीय सहायता उन तक आसानी से पहुँच सके।
तेलंगाना विधवा पेंशन: पात्रता और जरुरी दस्तावेज
अगर आपकी उम्र 57 साल से कम है और आपके पेंशनभोगी पति का निधन हो गया है, तो आप विधवा पेंशन के लिए आवेदन कर सकती हैं। वहीं, अगर आपकी उम्र 57 साल से ज्यादा है, तो आप वृद्धावस्था पेंशन के लिए योग्य मानी जाएंगी।
ग्रामीण इलाकों में आवेदन के लिए पंचायत सचिव से संपर्क करना होता है, जबकि शहरों में बिल कलेक्टर ये काम देखते हैं। आवेदन के लिए आपको अपना और अपने दिवंगत पति का आधार कार्ड, अपनी बैंक पासबुक का पहला पेज और पति का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए होगा।