
तहव्वुर राणा को कोर्ट से राहत, मिल गई परिवार से बात करने की अनुमति
क्या है खबर?
मुंबई में 26/11 आतंकी हमले की साजिश को अंजाम देने वाले तहव्वुर राणा को सोमवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
कोर्ट ने उसकी फोन पर परिवार से बातचीत करने की मांग वाली याचिका को स्वीकार करते हुए उसे बात करने की अनुमति दे दी है।
बता दें कि राणा ने विदेशी नागरिक होने और उसके परिवार को उसकी स्थिति जानने का अधिकार होने का हवाला देते हुए बातचीत की अनुमति मांगी थी।
आदेश
कोर्ट ने क्या दिया आदेश?
कोर्ट ने राणा को परिवार से फोन पर बात करने की अनुमति देते हुए कहा कि टेलीफोन कॉल का संचालन जेल नियम के अनुसार और तिहाड़ जेल प्राधिकरण की निगरानी में किया जाएगा।
इसी तरह कोर्ट ने अधिकारियों को 10 दिनों में राणा के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की दूसरी रिपोर्ट और राणा को नियमित रूप से फोन कॉल करने की अनुमति देने या न देने पर उनके स्पष्ट रुख की रिपोर्ट दाखिल करने के भी आदेश दिए हैं।
हिरासत
कोर्ट ने 9 जुलाई तक बढ़ा रखी है राणा की न्यायिक हिरासत
पिछले सप्ताह अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किए जाने के बाद राणा की न्यायिक हिरासत को 9 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया था।
उससे पहले 25 अप्रैल को कोर्ट ने उसकी परिवार से बात करने की अनुमति वाली याचिका को खारिज कर दिया था।
बता दें कि राणा को 10 अप्रैल को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था और अब वह 26/11 आतंकी हमलों के मामले में मुकदमे का सामना कर रहा है।