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    तबरेज अंसारी लिंचिंग: कोर्ट ने सभी दोषियों को सुनाई 10 साल जेल की सजा 
    2019 में हुई थी तबरेज अंसारी की लिंचिंग

    तबरेज अंसारी लिंचिंग: कोर्ट ने सभी दोषियों को सुनाई 10 साल जेल की सजा 

    लेखन सकुल गर्ग
    Jul 05, 2023
    07:16 pm

    क्या है खबर?

    झारखंड की सरायकेला कोर्ट ने 2019 के तबरेज अंसारी हत्याकांड में सभी 10 दोषियों को 10-10 वर्ष जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 15,000-15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

    कोर्ट ने 27 जून को आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत दोषी पाया था।

    मामले में कुल 11 आरोपी थी, जिनमें से कुशल महली नामक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।

    मामला 

    क्या है तबरेज अंसारी की लिंचिंग का मामला?

    17 जून, 2019 को सरायकेला-खरसावां जिले के धतकीडीह में भीड़ ने तबरेज अंसारी को बाइक की चोरी करने के शक में पेड़ से बांध दिया था।

    लोगों ने तबरेज की लोहे की रॉड से बेरहमी से पिटाई की थी और उससे 'जय श्री राम' के नारे लगाने को भी कहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था।

    पुलिस ने गंभीर रूप से घायल तबरेज को गिरफ्तार किया था और अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी।

    आरोपी 

    किन दोषियों को हुई है सजा? 

    कोर्ट ने मामले में प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, भीम सिंह मुंडा, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महली, सुनामो प्रधान, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेम चंद महली और महेश महली को सजा सुनाई है।

    दोषी करार दिया गया मुख्य आरोपी प्रकाश मंडल पहले से ही न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद है, जबकि अन्य सभी 9 आरोपियों को 27 जून के फैसले के बाद हिरासत में ले लिया गया था।

    मामला 

    पत्नी ने लगाया था मुस्लिम होने के कारण तबरेज की हत्या किए जाने का आरोप

    तबरेज की पत्नी ने आरोप लगाया था कि मुसलमान होने के कारण उनके पति की बेरहमी से पिटाई की गई थी।

    झारखंड पुलिस ने केस दर्ज करते हुए 25 जून को 11 लोगों को गिरफ्तार किया था और 2 पुलिसकर्मियों को मामले में लापरवाही बरतने के लिए निलंबित कर दिया गया था।

    पुलिस ने अपनी चार्जशीट में आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा हटा दी थी, लेकिन काफी विरोध के बाद गैर-इरादतन हत्या की धारा जोड़ी गई थी।

    रिपोर्ट 

    मेडिकल जांच में क्या सामने आया था? 

    झारखंड सरकार ने जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन भी किया था। मौत के कारणों की जांच के लिए एक मेडिकल पैनल बनाया गया था।

    जांच में पता चला था कि तबरेज के सिर पर किसी कठोर वस्तु से वार किया गया था, जिसके कारण खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया था और खून का थक्का जमने से हैमरेज हो गया था।

    इन चोटों के कारण दिल का दौरा पड़ने के बाद तबरेज की मौत हो गई थी।

    जानकारी

    प्रधानमंत्री ने संसद में किया था घटना का जिक्र

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की मांग पर इस घटना का जिक्र संसद में किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में कहा था कि झारखंड में तबरेज की मौत का सभी को दुख है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

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