तीस्ता सीतलवाड़ के पासपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा, हर विदेश दौरे पर देनी होगी 'सफाई'
देश
सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को पासपोर्ट इस्तेमाल करने से रोक दिया है। दरअसल, उन्होंने जुलाई 2023 में 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े एक मामले में जमानत मिलने के बाद अपना पासपोर्ट कोर्ट को सौंप दिया था। अब अगर उन्हें विदेश जाने की जरूरत पड़ती है, तो उन्हें पहले अपनी पूरी योजना बतानी होगी।
तीस्ता को पासपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए आवेदन करना होगा
सीतलवाड़ के वकीलों ने गुहार लगाई थी कि उन्हें अगले साल वीजा बनवाने और पासपोर्ट का रिन्यूअल कराने के लिए अपना पासपोर्ट मिल सके। जजों ने उनकी यह मांग मान ली। लेकिन इसके साथ एक शर्त भी जुड़ी है। अब उन्हें हर बार विदेश जाने के लिए औपचारिक तौर पर आवेदन करना होगा, क्योंकि कोर्ट ने यह शर्त अनिवार्य कर दी है।