दलबदल पड़ा भारी: सुप्रीम कोर्ट ने BRS विधायक की अयोग्यता बरकरार रखी
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सुप्रीम कोर्ट ने BRS विधायक दानम नागेंद्र की अयोग्यता को पक्का कर दिया है। दरअसल, उन्होंने कांग्रेस में शामिल होकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था।
कोर्ट ने कहा कि उनका यह कदम दलबदल विरोधी नियमों को तोड़ता है, इसलिए तेलंगाना विधानसभा से उनकी सदस्यता 23 अप्रैल, 2024 से खत्म मानी जाएगी।
कोर्ट ने दानम नागेंद्र के बहाली के दावे को ठुकराया
नागेंद्र ने अपनी दलील में कहा था कि BRS में वापस आने पर उन्हें अपनी विधानसभा सीट वापस मिलनी चाहिए। लेकिन जजों ने उनके इस तर्क से असहमति जताई।
कोर्ट ने साफ किया कि संविधान ऐसे मामलों में इसकी इजाजत नहीं देता है। भाजपा नेता अलेटी महेश्वर रेड्डी ने इस फैसले को "संविधान की जीत" बताया। उन्होंने उन विधायकों से अपील की, जिन्होंने पार्टियां बदल ली हैं, कि वे इस्तीफा दें और उपचुनावों के जरिए दोबारा जनता का समर्थन हासिल करें।