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    सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाई, नोटिस जारी
    मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के आसपास अतिक्रमण हटाने पर लगी रोक (तस्वीर: विकिमीडिया)

    सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाई, नोटिस जारी

    लेखन गजेंद्र
    Aug 16, 2023
    02:43 pm

    क्या है खबर?

    सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने पर 10 दिन तक रोक लगा दी है। मामले पर सुनवाई अगले हफ्ते होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार और रेलवे को मामले में नोटिस भी जारी किया।

    कोर्ट अतिक्रमण के खिलाफ याचिकाकर्ता की अपील पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस अभियान में 200 घर गिरने से करीब 3,000 लोग प्रभावित होंगे, जो पिछले 100 साल से अधिक समय से यहां रह रहे हैं।

    कार्रवाई

    क्यों हटाया जा रहा अतिक्रमण?

    आजतक के मुताबिक, उत्तर-मध्य रेलवे ने मथुरा और वृंदावन के बीच मीटर गेज रेल ट्रैक को चौड़ा करके ब्रॉड गेज करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मथुरा शहर में नई बस्ती से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है।

    अभी तक 100 से अधिक घर तोड़े जा चुके हैं। यहां करीब 600 मीटर के दायरे में बस्ती बसी हुई है और इसमें से 200 से अधिक कथित अवैध घरों को तोड़ा जाएगा। सोमवार को भी यहां अभियान चला था।

    सुनवाई

    हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है मामला

    ABP के मुताबिक, मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, लेकिन सोमवार को हड़ताल के कारण सुनवाई नहीं हो सकी तो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई संभव न होने पर 16 अगस्त के लिए मामला लगा दिया था।

    बताया जा रहा है कि रेलवे की ओर से सुनवाई की जानकारी न होने से उनके विभाग से कोई शामिल नहीं हो सका। कोर्ट ने रेलवे को नोटस जारी कर 10 दिन तक कार्रवाई रोकने को कहा है।

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