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कर्नल सोफिया कुरैशी मामले पर कुंवर शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने में देरी, सुप्रीम कोर्ट नाराज
कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शाह के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी को कहा

कर्नल सोफिया कुरैशी मामले पर कुंवर शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने में देरी, सुप्रीम कोर्ट नाराज

लेखन गजेंद्र
Jan 19, 2026
03:55 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने वाले मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने में देरी को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार पर नाराजगी जताई। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और जॉयमाल्य बागची की पीठ ने भाजपा सरकार से कहा कि वह जल्द शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर फैसला ले। बता दें कि कोर्ट के आदेश पर विशेष जांच दल (SIT) मामले की जांच कर रही है।

सुनवाई

कोर्ट ने क्या कहा?

CJI सूर्यकांत ने सरकार से कहा, "आप 19 अगस्त, 2025 से SIT रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। कानून आप पर दायित्व डालता है। आपको निर्णय लेना होगा। अब 19 जनवरी है।" कोर्ट ने SIT की सीलबंद रिपोर्ट खोलकर पाया कि जांच के बाद, उसने शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार की मंजूरी मांगी है। कोर्ट ने कहा, "राज्य द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम राज्य को मंजूरी हेतु उचित कदम उठाने का निर्देश देते हैं।"

मामला

क्या है मामला?

भारत-पाकिस्तान तनाव के समय कर्नल कुरैशी 'ऑपरेशन सिंदूर' के बारे में मीडिया को जानकारी देने के लिए अधिकृत थीं। तब शाह ने रायकुंडा गांव में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में यह कहकर विवाद खड़ा किया कि "जिन लोगों ने हमारी बेटियों को विधवा बनाया, उन्हें सबक सिखाने के लिए हमने उन्हीं की एक बहन को भेजा है।" इस पर विरोध के बाद, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया।

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