
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दिल्ली-NCR ही क्यों? पूरे देश में लगना चाहिए पटाखों पर प्रतिबंध
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पटाखों पर प्रतिबंध से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे सिर्फ दिल्ली-NCR तक सीमित रखने पर आपत्ति जताई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई ने कहा कि अगर NCR के लोग स्वच्छ हवा के हकदार हैं, तो अन्य शहरों के लोग क्यों नहीं? उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पटाखा प्रतिबंध की नीति अखिल भारतीय होनी चाहिए और गंभीर प्रदूषण का सामना कर रहे अन्य शहरों में भी लागू होना चाहिए।
सुनवाई
CJI ने आपबीती बताई
CJI ने आगे कहा, "हम सिर्फ दिल्ली के लिए कोई नीति नहीं बना सकते क्योंकि वे देश के सभ्रांत नागरिक हैं। मैं पिछली साल सर्दियों में अमृतसर में था और वहां का प्रदूषण दिल्ली से भी बदतर था। अगर पटाखों पर प्रतिबंध लगाना है, तो पूरे देश में लगाया जाना चाहिए।" न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि सभ्रांत वर्ग अपना ख्याल रखता है और वे दिल्ली में प्रदूषण होने पर बाहर चले जाते हैं।
नोटिस
CQAM को जारी किया नोटिस
वकील ने पटाखों के लिए स्वीकार्य संरचना निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI) से परामर्श का सुझाव दिया है। कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQAM) से रिपोर्ट मांगने को कहा है। कोर्ट 3 अप्रैल को दिए अपने आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली-NCR में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध में ढील से इनकार किया था। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।