पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध की मांग करने वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने बताया 'संकीर्ण मानसिकता'
सुप्रीम कोर्ट ने भारत में पाकिस्तान के कलाकारों के कार्यक्रम और उनके काम करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने हाई कोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने से भी इनकार कर दिया। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, "आपको इस अपील पर दबाव नहीं डालना चाहिए। इतनी संकीर्ण मानसिकता वाला मत बनो।"
याचिकाकर्ता ने क्या मांग की थी?
अपने आप को सिनेमा कार्यकर्ता और कलाकार बताने वाले फैज अनवर कुरैशी ने याचिका में ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) के प्रतिबंध का हवाला दिया था, जिसने भारतीय फिल्म उद्योग में पाकिस्तानी कलाकारों को शामिल नहीं करने का फैसला लिया था। याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया कि वो केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वो भारतीय नागरिक, कंपनियों और संघों से गायक, संगीतकार, गीतकार और तकनीशियनों के तौर पर पाकिस्तानी नागरिकों को काम न देने को कहे।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा था?
बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था, "देशभक्त होने के लिए विदेशी, विशेषकर पड़ोसी नागरिकों के प्रति शत्रुता दिखाने की आवश्यकता नहीं। एक सच्चा देशभक्त वही है, जो निस्वार्थ भाव से अपने देश के लिए समर्पित है। दिल का अच्छा व्यक्ति अपने देश में किसी भी गतिविधि का स्वागत करेगा, जिससे देश के भीतर और सीमा पार नृत्य, कला, संगीत, खेल, संस्कृति, शांति, सद्भाव और शांति को बढ़ावा मिले। इस याचिका में कोई सुनवाई योग्यता नहीं है।"