
सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन के कारण बंद शंभू बॉर्डर खोलने की याचिका खारिज
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह मामले पर पहले से ही सुनवाई कर रहा है।
याचिका में हरियाणा-पंजाब शंभू बॉर्डर पर आंदोलन की वजह से बंद मार्ग को खोलने के निर्देश देने की मांग की गई थी।
याचिका में कहा गया कि राजमार्ग को रोकना मौलिक अधिकारों का हनन, राष्ट्रीय राजमार्ग कानून और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध है।
ट्विटर पोस्ट
किसानों का प्रदर्शन
#WATCH | Police sprinkle flower petals on the farmers at the Punjab-Haryana Shambhu border who are protesting and trying to move ahead as they begin their 'Dilli Chalo' march, today pic.twitter.com/EjIs3vVWsc
— ANI (@ANI) December 8, 2024
फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मामले पर दायर नई याचिका पर सुनवाई करने को तैयार नहीं है।
बता दें कि शंभू बॉर्डर पर किसान पिछले 8 महीने से विरोध-प्रदर्शन जारी है। किसान सीमा पर ही डेरा जमाए हुए हैं।
किसान संगठन न्यूनतम मूल्य समर्थन (MSP) को कानूनी रूप देने समेत लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में किसानों को मुआवजा देने और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
प्रदर्शन
किसानों ने दिल्ली कूच शुरू किया
शंभू बॉर्डर पर जमा किसान अब दिल्ली कूच कर रहे हैं। 100 किसानों का दल 6 दिसंबर को संसद जाने के लिए आगे बढ़ा था। हालांकि, उन्हें सीमा पर ही रोका जा रहा है।
पुलिस ने पंजाब-हरियाणा शंभू सीमा पर किसानों को रोकने औऱ तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े थे और धक्कामुक्की की थी।
पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली जाने की अनुमति नहीं है।