अग्निपथ योजना: पहले से चल रहीं भर्तियों को पूरा करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में खारिज
अग्निपथ योजना आने से पहले हो रहीं सेना की भर्तियों की प्रक्रिया को पूरा करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता भर्ती के लिए निहित अधिकारों का दावा नहीं कर सकते। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन जजों की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, "भर्ती प्रक्रिया शुरू करके कोई वैध अपेक्षा नहीं बनाई गई। याचिकाकर्ता इसमें निहित अधिकारों' का दावा नहीं कर सकते।"
क्या है मामला?
भारतीय सेना के सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना 14 जून, 2022 से शुरू की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि वे 2021 की भर्ती प्रक्रिया में चयनित हुए थे, लेकिन अग्निपथ योजना आने के बाद उनकी भर्ती की प्रक्रिया रद्द कर दी गई और इसकी वजह से उनके हाथ से नौकरी चली गई। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था।